Rajasthan Sarpanch Election – राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच बनने के लिए उम्मीदवार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और चुनाव से संबंधित लागू नियमों की पात्रता पूरी करनी होती है।
साल 2026 में राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया गया है। इस प्रस्तावित संशोधन में दो से अधिक संतान होने के कारण पंचायत चुनाव लड़ने की अयोग्यता को हटाने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि उपलब्ध विधानसभा रिकॉर्ड में यह अभी Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026 के रूप में दर्ज है, इसलिए उम्मीदवारों को लागू कानून और अंतिम अधिसूचना को जरूर देखना चाहिए।
इस पोस्ट में राजस्थान में सरपंच और वार्ड पंच बनने की पात्रता, आयु, शिक्षा, मतदाता सूची, आरक्षण, दस्तावेज, अयोग्यता और 2026 के प्रस्तावित बदलाव की पूरी जानकारी दी गई है।
राजस्थान में सरपंच बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 26 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है और सरपंच वही व्यक्ति हो सकता है जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। सरपंच का चुनाव संबंधित पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है।
इसलिए सरपंच की पात्रता समझने के लिए पंच के लिए निर्धारित पात्रताओं और अयोग्यताओं को देखना जरूरी है।
न्यूनतम आयु – 21 वर्ष
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 के अनुसार सामान्य विधानसभा चुनाव की 25 वर्ष वाली आयु सीमा के संदर्भ में पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति पात्र हो सकता है, यदि वह अन्य सभी शर्तें पूरी करता है।
इसलिए पंचायत चुनाव के संदर्भ में:
न्यूनतम आयु – 21 वर्ष
आयु की गणना संबंधित चुनाव की निर्धारित तारीख/कट-ऑफ के अनुसार की जाएगी।
मतदाता सूची में नाम होना जरूरी
पंचायत चुनाव में उम्मीदवार का संबंधित Panchayati Raj Institution की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना महत्वपूर्ण पात्रता है।
कानून की धारा 19 में पंच/सदस्य के चुनाव के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति को पात्र बताया गया है, बशर्ते वह किसी निर्धारित अयोग्यता के अंतर्गत न आता हो।
इसलिए चुनाव लड़ने से पहले:
अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांचें।
सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता
राजस्थान में सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान पंचायती राज कानून में किया गया है।
उपलब्ध कानून के अनुसार:
सरपंच पद: पहले सरपंच के लिए 8वीं पास (अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5वीं पास) होना जरूरी था, लेकिन सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब अनपढ़ या साक्षर व्यक्ति भी सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं
महत्वपूर्ण: नामांकन के समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र और चुनाव अधिसूचना में दिए गए वर्तमान निर्देश जरूर जांचें।
वार्ड पंच बनने के लिए योग्यता
वार्ड पंच ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड से निर्वाचित प्रतिनिधि होता है।
पंच पद के लिए मुख्य रूप से उम्मीदवार को:
- न्यूनतम आयु की पात्रता पूरी करनी चाहिए।
- संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए।
- कानून में निर्धारित किसी अयोग्यता के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।
- आरक्षित वार्ड होने पर संबंधित आरक्षण की पात्रता पूरी करनी चाहिए।
- नामांकन के समय निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।
क्या वार्ड पंच के लिए भी 8वीं पास जरूरी है?
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है।
सरपंच की शैक्षणिक योग्यता और पंच की शैक्षणिक योग्यता को एक जैसा नहीं मानना चाहिए।
- वार्ड पंच: पंच पद के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता (पढ़ाई-लिखाई) की बाध्यता नहीं है, अनपढ़ या साक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है।
2026 में नामांकन के समय संबंधित चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना और लागू नियम देखें।
दो से अधिक संतान का नियम – 2026 में क्या बदलाव हुआ?
यह 2026 का सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
पुराने लागू प्रावधान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत के पंच/सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने से अयोग्य करने का प्रावधान था।
लेकिन 2026 में राजस्थान सरकार ने Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026 विधानसभा में पेश किया।
इस विधेयक में धारा 19 से दो से अधिक संतान वाली अयोग्यता को हटाने का प्रस्ताव है। विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों में भी इसी अयोग्यता को हटाने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है।
संतान संबंधी नियम: उम्मीदवार को दो से अधिक जीवित संतानें नहीं होनी चाहिए। (गोद ली गई संतान की गणना भी जैविक संतानों के साथ की जाती है)
क्या 2026 में दो से ज्यादा बच्चे वाला व्यक्ति सरपंच बन सकता है?
इस प्रश्न का उत्तर उस समय लागू कानून पर निर्भर करेगा।
2026 के संशोधन विधेयक में दो से अधिक संतान वाली अयोग्यता हटाने का प्रस्ताव है। लेकिन केवल विधेयक पेश होने से कानून स्वतः बदल जाने की बात नहीं माननी चाहिए।
इसलिए चुनाव के समय:
अंतिम रूप से लागू Rajasthan Panchayati Raj Act + State Election Commission की अधिसूचना देखें।
आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के नियम
सरपंच और पंच के पदों पर आरक्षण लागू हो सकता है।
सीट के अनुसार आरक्षण में शामिल हो सकते हैं:
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (जहां लागू हो)
- महिला
- सामान्य/अनारक्षित
यदि सरपंच पद या वार्ड किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित है तो उम्मीदवार को उस श्रेणी की पात्रता पूरी करनी होगी।
उदाहरण
यदि कोई वार्ड SC महिला के लिए आरक्षित है तो उस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित आरक्षण की पात्रता पूरी करनी होगी।
इसलिए चुनाव से पहले अपने क्षेत्र की आरक्षण सूची देखना बहुत जरूरी है।
सरपंच चुनाव के लिए जरूरी दस्तावेज
नामांकन के समय दस्तावेजों की अंतिम सूची चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना और निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है।
आम तौर पर निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:
- नामांकन फॉर्म (फॉर्म IV) और घोषणा पत्र (फॉर्म IV-D)
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- वोटर आईडी कार्ड (पहचान पत्र)
- चरित्र प्रमाण पत्र (Police Varification)
- मतदाता सूची में नाम और उसका क्रम संख्या (वार्ड/ग्राम पंचायत)
- आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं की मार्कशीट, यदि उपलब्ध हो)
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (4 से 6)
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (यदि सीट SC, ST या OBC वर्ग के लिए आरक्षित है)
- 5 प्रस्तावक (Proposers)
- जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) रसीद:
- सामान्य पुरुष उम्मीदवार के लिए: ₹500
- महिला उम्मीदवार के लिए: ₹250
- SC / ST / OBC वर्ग के उम्मीदवार के लिए: ₹250
ध्यान दें: ऊपर दी गई सूची सामान्य जानकारी है। अंतिम दस्तावेज सूची संबंधित चुनाव की अधिसूचना के अनुसार ही मान्य होगी।
किन कारणों से व्यक्ति पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य हो सकता है?
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न अयोग्यताएं निर्धारित हैं।
परिस्थिति के अनुसार इनमें शामिल हो सकते हैं:
सरकारी/स्थानीय निकाय की नौकरी
कुछ सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण या कानून में निर्धारित संस्थाओं के वेतनभोगी पद पर होना अयोग्यता का कारण हो सकता है।
चुनाव संबंधी भ्रष्ट आचरण
सक्षम न्यायालय द्वारा चुनाव संबंधी भ्रष्ट आचरण में दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार अयोग्यता हो सकती है।
पंचायत के साथ अनुबंध
पंचायत से संबंधित किसी अनुबंध या ठेके में कानून के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होने पर अयोग्यता लागू हो सकती है।
पंचायत के बकाया
कुछ परिस्थितियों में पंचायत से संबंधित देनदारी/बकाया भी चुनावी अयोग्यता का कारण बन सकता है, हालांकि कानून में कुछ परिस्थितियों के लिए भुगतान संबंधी प्रावधान भी हैं।
अन्य कानूनी अयोग्यताएं
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 में अलग-अलग अयोग्यताओं का विस्तृत प्रावधान है। इसलिए केवल एक या दो शर्त देखकर अपनी पात्रता तय नहीं करनी चाहिए।
आप चुनाव से जुड़ी आधिकारिक और विस्तृत जानकारी व दिशा-निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
सरपंच और वार्ड पंच चुनाव की सामान्य प्रक्रिया
राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान सामान्यतः प्रक्रिया इस प्रकार रहती है:
Step 1 – चुनाव कार्यक्रम
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम/अधिसूचना जारी की जाती है।
Step 2 – मतदाता सूची
अपना नाम और मतदाता विवरण जांचें।
Step 3 – आरक्षण की जानकारी
अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच पद और वार्ड की आरक्षण स्थिति देखें।
Step 4 – पात्रता जांच
आयु, शिक्षा और अन्य कानूनी पात्रता जांचें।
Step 5 – दस्तावेज तैयार करें
नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।
Step 6 – नामांकन
निर्धारित समय और स्थान पर नामांकन दाखिल करें।
Step 7 – नामांकन जांच
निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाती है।
Step 8 – नाम वापसी
निर्धारित समय में नाम वापस लेने की प्रक्रिया होती है।
Step 9 – अंतिम उम्मीदवार सूची
नाम वापसी के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है।
Step 10 – मतदान और मतगणना
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान और मतगणना होती है।
सरपंच और वार्ड पंच में अंतर
| जानकारी | सरपंच | वार्ड पंच |
|---|---|---|
| चुनाव क्षेत्र | पूरी ग्राम पंचायत | संबंधित वार्ड |
| पद | ग्राम पंचायत का प्रमुख | वार्ड का प्रतिनिधि |
| चुनाव | पंचायत क्षेत्र के मतदाता | संबंधित वार्ड के मतदाता |
| आरक्षण | लागू आरक्षण के अनुसार | लागू आरक्षण के अनुसार |
| न्यूनतम आयु | 21 वर्ष की पात्रता | 21 वर्ष की पात्रता |
| शिक्षा | लागू नियम के अनुसार; सामान्य क्षेत्र में 8वीं का प्रावधान | लागू नियम/अधिसूचना देखें |
सरपंच को पंच के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता भी पूरी करनी होती है।
2026 में उम्मीदवारों के लिए जरूरी चेकलिस्ट
चुनाव लड़ने से पहले इन सभी बातों की जांच करें:
☑ उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक है
☑ मतदाता सूची में नाम दर्ज है
☑ ग्राम पंचायत/वार्ड सही है
☑ सरपंच पद या वार्ड की आरक्षण स्थिति पता है
☑ सरपंच पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी है
☑ शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध है
☑ पहचान प्रमाण उपलब्ध है
☑ जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, यदि आवश्यक हो
☑ नामांकन पत्र सही तरीके से भरा गया है
☑ आवश्यक शपथ पत्र तैयार है
☑ कानून के तहत कोई अयोग्यता लागू नहीं है
☑ 2026 में दो-संतान संबंधी नए संशोधन की अंतिम कानूनी स्थिति जांच ली है
2026 के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट
बड़ा अपडेट: दो से अधिक संतान
राजस्थान सरकार ने 2026 में पंचायती राज कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया है।
इसमें दो से अधिक संतान होने के कारण पंचायत चुनाव के लिए अयोग्यता हटाने का प्रस्ताव किया गया है।
लेकिन वेबसाइट पर इसे वर्तमान कानून के रूप में प्रकाशित करने से पहले Bill के Act बनने और लागू होने की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
यही कारण है कि उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर चल रहे “2026 में दो बच्चे का नियम खत्म” जैसे संदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
FAQs – Rajasthan Sarpanch & Ward Panch Eligibility 2026
Q1. राजस्थान में सरपंच बनने की न्यूनतम आयु कितनी है?
पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, बशर्ते उम्मीदवार अन्य कानूनी पात्रताएं पूरी करता हो।
Q2. क्या सरपंच के लिए 8वीं पास होना जरूरी है?
शैक्षणिक योग्यता: राजस्थान में पंच और सरपंच चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को पहले ही समाप्त किया जा चुका है। अनपढ़ या साक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। (नोट: पुराने नियमों में सरपंच के लिए 8वीं पास होना जरूरी था, जिसे हटा दिया गया है)।
Q3. क्या वार्ड पंच बनने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है?
शैक्षणिक योग्यता: राजस्थान में पंच और सरपंच चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को पहले ही समाप्त किया जा चुका है। अनपढ़ या साक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। (नोट: पुराने नियमों में सरपंच के लिए 8वीं पास होना जरूरी था, जिसे हटा दिया गया है)।
Q4. क्या दो से ज्यादा बच्चे होने पर 2026 में सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं?
संतान संबंधी नियम: उम्मीदवार को दो से अधिक जीवित संतानें नहीं होनी चाहिए। (गोद ली गई संतान भी जैविक संतानों की कुल संख्या में जोड़ी जाती है)।
Q5. क्या वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है?
हां, पंचायत चुनाव में संबंधित पंचायती राज संस्था की मतदाता सूची में पंजीकरण महत्वपूर्ण पात्रता है।
Q6. सरपंच चुनाव में कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?
पहचान प्रमाण, मतदाता विवरण, आयु प्रमाण, लागू शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण/जाति प्रमाण पत्र जहां आवश्यक हो, फोटो, नामांकन पत्र और निर्धारित शपथ पत्र आदि की आवश्यकता हो सकती है।
Q7. क्या सरपंच और वार्ड पंच के नियम समान हैं?
दोनों पद पंचायत चुनाव से जुड़े हैं, लेकिन दोनों पदों की भूमिका, चुनाव क्षेत्र और कुछ पात्रताएं अलग हो सकती हैं। इसलिए दोनों के लिए लागू नियम अलग-अलग जांचना चाहिए।
निष्कर्ष
राजस्थान में सरपंच और वार्ड पंच बनने के लिए 2026 में उम्मीदवारों को केवल उम्र और वोटर ID देखकर पात्र नहीं मान लेना चाहिए।
उम्मीदवार को:
21 वर्ष की आयु + मतदाता सूची में नाम + लागू शैक्षणिक योग्यता + आरक्षण की पात्रता + सभी आवश्यक दस्तावेज + कानून में निर्धारित अन्य शर्तें
पूरी करनी होंगी।
इसलिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की नवीनतम अधिसूचना और लागू राजस्थान पंचायती राज कानून के अनुसार अपनी पात्रता की अंतिम जांच करनी चाहिए।
यह जानकारी सामान्य सूचना के लिए है। नामांकन से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी नवीनतम निर्देश को अंतिम माना जाएगा।





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